दिल्ली में पुलिस ने लाउडस्पीर इस्तेमाल करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।अब बिना लिखित इजाजत के लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह आदेश नॉइज पॉल्यूशन (रेग्युलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स के तहत दिया गया है जिसका उद्देश्य शहर में शोर को कंट्रोल करना है।
इस आदेश मे कहा गया है कि कहीं भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने से पहले पुलिस की लिखित इजाजत की जरूरत होगी।
रात के 10 बजे से 6 बजे सुबह तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ बंद हॉल जैसे ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, कांफ्रेंस रूम या पब्लिक इमरजेंसी में ही किया जा सकेगा। टेंट हाउस और जनरेटर वाले तब तक साउंड सिस्टम किराए पर नहीं दे सकते जब तक ग्राहक के पास पुलिस की लिखित इजाजत न हो।
साथ ही कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर लाउडस्पीकर का शोर अधिकतम 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट साउंड सिस्टम के लिए यह सीमा 5 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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